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अडानी अभियोग पर, विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी सरकार ने भारत को पहले से सूचित नहीं किया, इसे ‘निजी फर्मों, व्यक्तियों, अमेरिकी न्याय विभाग से जुड़ा कानूनी मामला’ बताया

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को इसे “निजी व्यक्तियों और संस्थाओं” से जुड़ा कानूनी मामला बताते हुए कहा कि गौतम अडानी और अडानी समूह के अन्य लोगों पर हाल ही में अभियोग लगाए जाने के बारे में भारत सरकार को अमेरिका द्वारा पहले से सूचित नहीं किया गया था, न ही उसे समन या गिरफ्तारी वारंट जारी करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ था।

विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान सवालों के जवाब देते हुए जायसवाल ने कहा कि सरकार इस मामले को निजी फर्मों और व्यक्तियों तथा अमेरिकी न्याय विभाग से जुड़ा कानूनी मामला मानती है।

उन्होंने कहा, “जाहिर है, ऐसे मामलों में स्थापित प्रक्रियाएं और कानूनी रास्ते हैं, जिनका हमें विश्वास है कि पालन किया जाएगा… हमें इस मुद्दे पर पहले से सूचित नहीं किया गया है।”

जायसवाल ने कहा कि इस मामले पर अमेरिका के साथ कोई “बातचीत” नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में समन या गिरफ्तारी वारंट जारी करने का कोई अनुरोध नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि ऐसे अनुरोध आपसी कानूनी सहायता का हिस्सा हैं और उनकी योग्यता के आधार पर जांच की जाती है।

“यह एक ऐसा मामला है जो निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं से संबंधित है। भारत सरकार, हम इस समय किसी भी तरह से कानूनी रूप से इसका हिस्सा नहीं हैं। हम इसे अमेरिकी न्याय विभाग और निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच का मामला मानते हैं।”

अमेरिकी न्याय विभाग ने पिछले सप्ताह अडानी और अन्य के खिलाफ सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को कथित तौर पर 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने और अमेरिका में निवेशकों से धन जुटाने के लिए कथित तौर पर झूठ बोलने के लिए आपराधिक अभियोग खोला था।

न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ब्रियोन पीस ने कहा था: “जैसा कि आरोप लगाया गया है, प्रतिवादियों ने अरबों डॉलर के अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और गौतम एस अडानी, सागर आर अडानी और विनीत एस जैन ने रिश्वतखोरी योजना के बारे में झूठ बोला क्योंकि वे अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे थे।”

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