इस वेबसाइट के माध्यम से हम आप तक शिक्षा से सम्बंधित खबरे, गवर्नमेंट जॉब, एंट्रेंस एग्जाम, सरकारी योजनाओ और स्कालरशिप से सम्बंधित जानकारी आप तक पहुंचायेगे।
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स्वाधार गृह (कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए एक योजना)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वाधार गृह योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जो कठिन परिस्थितियों की शिकार महिलाओं को लक्षित करती है, जिन्हें पुनर्वास के लिए संस्थागत सहायता की आवश्यकता होती है ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

इस योजना में इन महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

लाभार्थि

  1. निम्नलिखित श्रेणियों में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं इस घटक का लाभ उठा सकती हैं:
  2. महिलाएं जो परित्यक्त हैं और बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सहायता के हैं;
  3. प्राकृतिक आपदाओं की उत्तरजीवी महिलाएँ जिन्हें बेघर कर दिया गया है और जिनके पास कोई सामाजिक और आर्थिक सहायता नहीं है;
  4. जेल से रिहा हुई और पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक सहायता से वंचित महिला कैदी;
  5. घरेलू हिंसा, पारिवारिक तनाव या कलह की शिकार महिलाएँ, जिन्हें बिना किसी निर्वाह के अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और जिनके पास शोषण से कोई विशेष सुरक्षा नहीं है और/या वैवाहिक विवादों के कारण मुकदमेबाजी का सामना कर रही हैं; और
  6. तस्करी की गई महिलाओं/लड़कियों को छुड़ाया गया या वेश्यालयों या अन्य स्थानों से भाग गया जहां वे शोषण का सामना करती हैं और एचआईवी/एड्स से प्रभावित महिलाएं जिनके पास कोई सामाजिक या आर्थिक सहायता नहीं है।
  7. हालांकि ऐसी महिलाओं/लड़कियों को सबसे पहले उज्जवला योजना के तहत उन क्षेत्रों में सहायता लेनी चाहिए जहां यह चल रही है।
  8. घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाएं एक वर्ष तक रह सकती हैं।
  9. महिलाओं की अन्य श्रेणियों के लिए ठहरने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है।
  10. 55 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं को अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए समायोजित किया जा सकता है जिसके बाद उन्हें वृद्धाश्रम या इसी तरह के संस्थानों में स्थानांतरित करना होगा।

उपरोक्त श्रेणियों में महिलाओं के साथ आने वाले बच्चे भी स्वाधार गृह सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

18 वर्ष तक की बालिका एवं 8 वर्ष तक के बालक को स्वाधार गृह में माता के साथ रहने की अनुमति होगी।

(8 वर्ष से अधिक आयु के लड़कों को जेजे अधिनियम/आईसीपीएस के तहत संचालित बाल गृहों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।)

उद्देश्य

  1. योजनान्तर्गत प्रत्येक जिले में 30 महिलाओं की क्षमता वाले स्वाधार गृह की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों से की जायेगी:
  2. आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा उपचार और संकट में महिलाओं की देखभाल की प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए और जो बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सहायता के हैं।
  3. उन्हें उनकी भावनात्मक शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के कारण बाधित हो जाती है।
  4. उन्हें कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना ताकि वे परिवार/समाज में अपने समायोजन के लिए कदम उठा सकें।
  5. उनका आर्थिक और भावनात्मक रूप से पुनर्वास करना।
  6. संकटग्रस्त महिलाओं की विभिन्न आवश्यकताओं को समझने और उन्हें पूरा करने वाली सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करना।
  7. उन्हें गरिमा और दृढ़ विश्वास के साथ नए सिरे से अपना जीवन शुरू करने में सक्षम बनाना।

रणनीतियाँ

  1. ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों को निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाकर पूरा किया जाएगा:
  2. भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधाओं आदि के प्रावधान के साथ अस्थायी आवासीय आवास।
  3. ऐसी महिलाओं के आर्थिक पुनर्वास हेतु व्यावसायिक एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण
  4. परामर्श, जागरूकता सृजन और व्यवहार प्रशिक्षण
  5. कानूनी सहायता और मार्गदर्शन
  6. टेलीफोन के माध्यम से परामर्श
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