इस वेबसाइट के माध्यम से हम आप तक शिक्षा से सम्बंधित खबरे, गवर्नमेंट जॉब, एंट्रेंस एग्जाम, सरकारी योजनाओ और स्कालरशिप से सम्बंधित जानकारी आप तक पहुंचायेगे।
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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अनुसूचित जाति के लिए क्रेडिट आधारित योजनाएं – महिला समृद्धि योजना

उद्यमी ऋणसूक्ष्म वित्तअनुसूचित जाति की महिलाएं

विवरण

ब्याज में छूट के साथ अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक सूक्ष्म वित्त योजना।

ईकाई लागत

रु. 1,40,000/- तक

सहायता की मात्रा

परियोजना लागत का 90% तक

प्रति वर्ष प्रभार्य ब्याज दर

एससीए – 1%

लाभार्थी – 4%

फ़ायदे

वित्तीय सहायता

1,40,000 रुपये की परियोजना लागत का 90% तक, छोटी आय सृजन गतिविधियों के लिए 4% पर प्रभार्य ब्याज दरों पर ।

पुनर्भुगतान की अवधि

अधिस्थगन अवधि सहित प्रत्येक संवितरण की तारीख से त्रैमासिक किश्तों में साढ़े तीन साल के भीतर

अधिस्थगन अवधि

3 महीने।

टिप्पणी

महिला समृद्धि योजना के तहत संबंधित एससीए के माध्यम से ऋण चुकाने पर, पात्र लाभार्थी एनएसएफडीसी योजना के तहत किसी भी ऋण का लाभ उठा सकते हैं।

पात्रता

यह योजना अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों के लिए है।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

इच्छुक पात्र व्यक्ति निकटतम चैनलिंग एजेंसी click here से संपर्क करेगा।

सांकेतिक प्रारूप click here

  1. पात्र लक्ष्य समूह (अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये तक है) द्वारा ऋण आवेदन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के जिला कार्यालयों में जमा किए जाने हैं।

2. एससीए/सीए के जिला कार्यालय इन आवेदनों की जांच के बाद अपने प्रधान कार्यालयों को अग्रेषित करते हैं। एससीए द्वारा परियोजना प्रस्तावों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाता है और व्यवहार्य परियोजनाओं को मंजूरी के लिए उनकी सिफारिशों के साथ एनएसएफडीसी को भेजा जाता है।

3. पात्र लक्ष्य समूह एनएसएफडीसी की अन्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों जैसे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/एनबीएफसी-एमएफआई आदि, जिनके साथ एनएसएफडीसी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, को भी अपना ऋण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

4. उक्त परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन परियोजना और बैंकिंग डेस्क द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन रिपोर्ट उनकी सहमति के लिए परियोजना मंजूरी समिति (पीसीसी) को प्रस्तुत की जाती है।

5. जो प्रस्ताव सही पाए जाते हैं उन्हें स्वीकृति के लिए अनुशंसित किया जाता है। स्वीकृति के बाद, एससीए/आरआरबी/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/एनबीएफसी-एमएफआई आदि को स्वीकृति के लिए नियम और शर्तों के साथ आशय पत्र (एलओआई) के रूप में स्वीकृत स्वीकृति पत्र जारी किए जाते हैं।

6. स्वीकृति के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने और लागू होने वाले विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा करने के बाद, लाभार्थियों को आगे संवितरण के लिए एससीए/आरआरबी/राष्ट्रीयकृत बैंक को धनराशि वितरित की जाती है।

7. एससीए/आरआरबी/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/एनबीएफसी एमएफआई से मांग प्राप्त होने पर एनएसएफडीसी द्वारा निधियों का संवितरण किया जाता है। एससीए/सीए द्वारा निर्धारित पुनर्भुगतान कार्यक्रम के अनुसार लाभार्थियों द्वारा ऋण चुकाया जाना है।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदकों को चैनलाइजिंग एजेंसी कार्यालय में एनएसएफडीसी के प्रारूप में व्यवसाय के विवरण और जाति, आय और अनुभव आदि की प्रतियों के साथ आवेदन जमा करना आवश्यक है।

सांकेतिक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड

2. आय प्रमाण पत्र

3. जाति प्रमाण पत्र

4. बैंक खाता विवरण

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. अधिस्थगन अवधि क्या है?

2. क्या योजना सभी असंगठित श्रमिक व्यक्तियों को ऋण प्रदान करती है?

3. योजना कैसे सहायता प्रदान करती है?

4. मैं किस प्रकार की परियोजनाओं के साथ इस योजना का लाभ उठा सकता हूँ?

5. मैं एक ट्रांसजेंडर हूं, क्या मैं कोर्स के लिए योग्य हूं?

6. स्रोत और संदर्भ

योजना के दिशानिर्देश click here

अतिरिक्त दिशानिर्देश click here

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