इस वेबसाइट के माध्यम से हम आप तक शिक्षा से सम्बंधित खबरे, गवर्नमेंट जॉब, एंट्रेंस एग्जाम, सरकारी योजनाओ और स्कालरशिप से सम्बंधित जानकारी आप तक पहुंचायेगे।
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ग्रामीण विकास मंत्रालय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना

योग्यता जांचें

गरीबी रेखा से नीचे – बीपीएल अलग-अलग एबल्ड पेंशन

विवरण

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता योजना फरवरी 2009 को हमारे देश में विकलांग लोगों का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू की गई यह योजना विकलांग लोगों को उनके जीवन की समृद्धि के लिए मासिक पेंशन प्रदान करती है। कोई भी विकलांग व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, और 80% या उससे अधिक की विकलांगता के साथ गरीबी रेखा से संबंधित है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

फ़ायदे

18 वर्ष से 79 वर्ष के बीच के दिव्यांगजन को 300 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500/- रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।

पात्रता

  1. लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांग व्यक्ति के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं।
  2. आवेदक की आयु 18-79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  3. आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए।
  4. आवेदक शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति होना चाहिए।
  5. आवेदक की विकलांगता 80% से अधिक होनी चाहिए।
  6. बौने भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
  7. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

  1. ऑनलाइन
  2. ऑफलाइन

उमंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट click here पर जा सकते हैं

  1. नागरिक मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग कर लॉगिन कर सकते हैं।
  2. एक बार लॉग इन करने के बाद, नागरिक एनएसएपी की खोज कर सकते हैं।
  3. “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें
  4. मूल विवरण भरें, पेंशन के भुगतान का तरीका चुनें, फोटो अपलोड करें और “सबमिट” पर क्लिक करें।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. बीपीएल कार्ड
  2. आधार कार्ड
  3. आयु प्रमाण – आयु के लिए जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र पर भरोसा किया जा सकता है। उनकी अनुपस्थिति में राशन कार्ड और ईपीआईसी पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी को आयु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
  4. विकलांगता प्रमाण पत्र:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (80% और अधिक) स्वीकार किया जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटो।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  1. पेंशन प्राप्त करने के विभिन्न तरीके क्या हैं?
  2. हैंड कैश में कौन डिस्बर्स करेगा?
  3. क्या मैं ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ?
  4. क्या ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया सभी राज्यों के लिए समान है?
  5. मैं अपने आवेदन की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता हूं?
  6. क्या मैं एकाधिक विकलांगताओं के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

स्रोत और संदर्भ

योजना के दिशानिर्देश click here

कार्यालय ज्ञापन 1 click here

कार्यालय ज्ञापन 2 click here

कार्यालय ज्ञापन 3 click here

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